Madhya Pradesh Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Application Form 2022-23 are available on saara.mp.gov.in. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना राजस्व विभाग दवारा हालीन में आरम्भ किया गया है. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंर्तगत मध्य प्रदेश के नागरिक के आवास के लिए प्लॉट प्रदान करेगी. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व निचले जन जाती के लोगो को मकान निर्माण के लिए बैंक से आवास ऋण व आर्थिक सहायता पर्दान करगी. मध्यप्रदेश के सभी नागरिक ज्निके पास रहने के लिए माकन नही और जो नागरिक आवास बनाने के लिए अपनी आर्थिक रूप से कमज़ोर है वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते है. आवासीय भू-खण्ड जो की उन सभी को दिया जायेगा जिनके पास अपने नाम से कोई जमनी नही है और आवास बनाने के लिए भूमि का एक भाग सरकार से चाहते है वे सब भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवदेन कर सकते है. आज इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना की सारी जानकारी पर्दान करेंगे.
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Madhya Pradesh Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022-23 {saara.mp.gov.in}
Here is the news of joy Citizens of Madhya Pradesh the Revenue Department of Madhya Pradesh has announced the Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022. The Poor Citizens of Madhya Pradesh who are Homeless and Landless can Apply Online For the Madhya Pradesh Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Scheme. The CM Awasiya Bhu Adhikar Madhya Pradesh Scheme will provide Land and Home to these Economical Backward Citizens. The Plot Registration For Home Construction and Home Loans at a cheap rate from banks are Loans provided under the Scheme. The Eligible Candidate can apply for the Madhya Pradesh Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana with the Required Documents List. Check all the Details About Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana Madhya Pradesh from the post below.
- Masiha Housing Scheme
- illamthedikalvi.tnschools.gov.in Registration
- Tamil Nadu Kalaignar Canteen Scheme
- आयुष्मान मित्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- Kaushal Vikas Nigam Registration
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
Name of Scheme | Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana |
Scheme By | Revenue Department |
Under | Government of Madhya Pradesh |
Mode | Online |
Benefits | Home & Land will be provided |
Scheme For | Citizens of Madhya Pradesh |
Official Website | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश के सभी नागरिक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता के अंतर्गत आना होगा| मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता नीमिन लिखित है.
- जो भी नागरिक इस योजना के लिए आवदेन करना चाहता है उसे मध्य प्रदेश स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
- आवदेन करता के पास किसी तरह का कोई आवास नही होना चाहीये.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नही होनी चाहिए है.
- मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान यानि राशन कार्ड में आवेदक परिवार का नाम होने चाहिए.
- इस योजना का लाभ्यार्थी लेने के लिए किसी अन्य सदस्य शासकीय सेवा व योजना में शामिल नही होना चाहिए है.
- अवदेक को 01 जनवरी, 2022 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है करवाना होगा| और यह नाम उसी सूचि गाव की मतदाता सूची में होना चाहिए जिसे में भूमि या मकान लेने की इछ्या रखता हो.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
इस योजना के लाभ लेने के लिए नागरिक को कुछ दस्तावेज जो की उसे मध्य प्रदेश के निवासी तथा योजन के लिए योग्य बनाएगा| जरुरी दस्तावेज मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की सूचि निम्न लिखित है.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास पत्र
- पंचायत विभाग दवरा भूमि विवरण पत्र
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवदेन प्रक्रिया
जो भी नागरिक इस योजना के लिए आवदेन करना चाहता है वह ऑनलाइन आवदेन भी कर सकता है. मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑनलाइन आवदेन के लिए नीमिन लिखित संकेत बिन्दो के माध्यम से कर सकती है.
- सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना राजस्व विभाग SAARA पोर्टल पर जाये.
- यहाँ होम पेज पर राजस्व विभाग के सारी योजना व विवरण देखे.
- अब यहा पर आवासीय भू-अधिकार योजना पर क्लिक करे.
- अभी यहा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करे.
- नयी आवासीय भू-अधिकार योजना आवदेन फॉर्म खुलेगा.
- इसके बाद नवीन आवेदन के लिए करेंगे.
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन फॉर्म भरे.
- सभी जानकारी देने के बाद आवदेन फॉर्म ग्राम पंचायत/पटवारी/ तहसीलदार के पास जायेगा.
Official Website | Click Here |
Latest News Updates Link | RegistrationPortal.in |